HDFC पर SEBI ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, इस गलती के लिए लगी पेनल्टी
HDFC पर SEBI ने लगाया 1 करोड़ का जुर्माना, इस गलती के लिए लगी पेनल्टी
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नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने HDFC Bank पर गुरुवार को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक पर इल्जाम है कि उसने स्टॉक ब्रोकर BRH Wealth Kreators की सिक्योरिटीज को गिरवी रखा हैं। इससे रेगुलेटर के अंतरिम दिशानिर्देशों का उल्लंघन हुआ है। SEBI ने  इसके साथ ही HDFC Bank को यह भी निर्देश दिया गया है कि जब तक क्लाइंट्स के इश्यू का सेटलमेंट नहीं होता है, तब तक 158.68 करोड़ रुपए 7 प्रतिशत ब्याज के साथ एस्क्रो अकाउंट में रखे जाएंगे।

हालिया मामला तब शुरू हुआ जब HDFC Bank ने SEBI की ओर से 7 अक्टूबर 2019 को BRH Wealth Kreators और दूसरी कंपनियों के खिलाफ जारी किए गए अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए सिक्योरिटीज को गिरवी रखा। अपने इस अंतरिम आदेश में SEBI ने BRH को सिक्योरिटीज में किसी भी प्रकार की अंडरटेकिंग या एक्टिविटीज के लिए इंकार किया है। SEBI ने कहा था कि इसके एसेट्स का उपयोग केवल मनी या सिक्योरिटीज की डिलीवरी में की जाएगी। 

इसमें एसेट्स के मायने हैं कि इसमें BRH की सम्पत्तियाँ और वो सिक्योरिटीज भी शामिल होंगे जिसे गिरवी रखकर उसने फंड इकठ्ठा किया है। इसके साथ ही सेबी ने बैंक और डिपॉजिटर्स को भी कहा था कि वह BRH के खातों या डीमैट अकाउंट से कोई रकम ना दे। SEBI को पता चला कि 14 अक्टूबर 2019 को HDFC Bank ने BRH के सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर 158.68 करोड़ रुपए दिए हैं। हालांकि अब SEBI ने 7 फीसदी ब्याज के साथ यह राशी एस्क्रो अकाउंट में रखने का निर्देश दिया है।

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