सेबी ने दिया सारदा की 134 सम्पत्तियों की कुर्की का आदेश
सेबी ने दिया सारदा की 134 सम्पत्तियों की कुर्की का आदेश
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पश्चिम बंगाल की बड़ी कंपनी सारदा रियल्टी इंडिया लिमिटेड और इसके साथ ही इसके प्रमुख सुदीप्त सेन को लेकर एक खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि प्रतिभूति बाजार विनियामक सेबी के द्वारा इसकी 134 सपंत्तियों की कुर्की के आदेश दिए गए है. साथ ही मामले में आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि इस कार्यवाही को कंपनी से कई शुल्कों और ब्याज के साथ ही 774.3 करोड़ रुपये की वसूली के लिए अंजाम दिया जा रहा है. कम्पनी इसके अलावा चिटफंड को लेकर भी आरोपों का सामना कर रही है.

सेबी ने इस मामले में यह जानकारी दी है कि इन सम्पत्तियों के अंतर्गत भूखंड, इमारतें, फ्लैट, कुर्सी मेज, टीवी, फ्रिज, जनरेटर, कंप्यूटर और साथ ही कई चल संपत्तियां भी शामिल है. जबकि अधिकांश सम्पत्तियों के बारे में यह बताया जा रहा है कि ये पश्चिम बंगाल में ही स्थित है. मामले में सेबी के द्वारा कम्पनी को अपनी पूरी सम्पत्ति का ब्यौरा देने का भी आदेश दिया है. इसके लिए सेबी ने अपना पहला आदेश अप्रैल 2013 में जारी किया था. इसके तहत सामूहिक योजना को बंद करने को लेकर और साथ ही तीन महीनों के अंदर सभी निवेशकों का पैसा वापस करने के निर्देश दिए गए थे.

इसके तहत ही कम्पनी के साथ ही इसके प्रमुख पर भी बाजार व्यवहार को लेकर रोक लगा दी गई थी. लेकिन इस आदेश ले जारी होने के बावजूद भी कम्पनी ने किसी तरह की कार्यवाही नहीं की थी. जानकरी में आपको यह भी बता दे कि सेबी के द्वारा जून 2014 में कम्पनी और सुदीप्त के बैंक के साथ ही डी-मैट खतों को कुर्क कर लिया गया था. लेकिन इस दौरान इतनी मात्र में सम्पत्ति नहीं आ पाई जिससे कि निवेशकों के धन, ब्याज शुल्क आदि का भुगतान किया जा सके. तब सेबी को इस मामले में जानकारी मिली कि सुदीप्त के पास पश्चिम बंगाल में 120 भूखंड है और इसको देखते हुए इस कार्यवाही को अंजाम दिया जाना है.

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