SEBI ने दिए राजू को पैसे लौटाने के आदेश
SEBI ने दिए राजू को पैसे लौटाने के आदेश
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है जिसमे यह कहा गया है कि सात साल पुराने सत्यम घोटाले के प्रमुख अभियुक्त बी रामलिंग राजू से सम्बंधित दस इकाइयों के द्वारा घोटालों से कमाए गए 1800 करोड़ रूपये लौटना होंगे. साथ ही यह भी स्पष्ट करदे कि इन नामों में राजू की माँ, भाई और बेटा भी शामिल है. यही नहीं, इसके अलावा आदेश में यह भी कहा गया है कि इस सभी इकाइयों को उनकी अवैद्ध कमाई को लेकर 1500 करोड़ रूपये का ब्याज भी देना होगा.

साथ ही जानकारी में यह बात भी बता दे कि यह जुरमाना 7 जनवरी 2009 से लगाया गया है. गौरतलब है कि सेबी के द्वारा जुलाई 2014 में भी इस वसूली के आदेश दिए गए थे. जिसमे राजू के साथ ही अन्य 4 लोगों को 14 साल के लिए बाजार से प्रतिबंधित किया गया था और 1849 करोड़ रूपये लौटने के लिए कहा गया था.

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