SEBI ने 34 कंपनियों पर ठोका जुर्माना
SEBI ने 34 कंपनियों पर ठोका जुर्माना
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निवेशकों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कैपिटल मार्केट के रेग्युलेटर सेबी ने 34 कंपनियों पर करीब 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं रेग्युलेटर ने 2015-16 के अप्रैल-सितंबर में करीब 49.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। रेग्युलेटर सेबी ने कंपनियों पर लगाया जाने वाला जुर्माना 25,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक है।

निवेशकों की शिकायतों  को हल करने में कथित रूप से नाकामियां हाथ लगने से कंपनियों को सेबी की फटकार सुननी पड़ रही है। एक वर्ष के अंदर सेबी ने 40 कंपनियों पर करीब करीब 66 लाख रुपये जुर्माना ठोका है।

सेबी द्वारा जुर्माना लगाए जाने के अलावा 20 से अधिक कंपनियों और उनके निदेशकों को सिक्यॉरिटीज मार्केट तक पहुंचने से बैन कर दिया गया है। वर्ष 2012 में सेबी ने सभी निजी लिस्टेड कंपनियों से खुद को 14 सितंबर तक अपने शिकायत निपटारा व्यवस्था स्कोर्स से पंजीकृत कराने को कहा गया था। स्कोर्स की प्राप्ति के बाद उन कंपनियों को सिर्फ एक महीने के अंदर शिकायतों के निपटारे को अनिवार्य बना दिया गया है।

यदि कोई भी कंपनी पहले एक हफ्ते में निपटारा करने के कोई उच्च कदम नहीं उठाती है तो रेग्युलेटर के पास आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकार हैं। सेबी ने ऑनलइन मेकनिजम जून 2011 में शुरू किया था। 

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