सेबी ने विदेशी निवेश के नियमों को किया शिथिल
सेबी ने विदेशी निवेश के नियमों को किया शिथिल
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मुम्बई : विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बाजार नियामक संस्था सेबी ने अपने नियमों को शिथिल कर दिया है. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) अब डेट बाजार में सीधे पैसा लगा सकेंगे. फिलहाल विदेशी निवेशक घरेलू दलाल के द्वारा ही डेट मार्केट में निवेश कर सकते हैं.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार सरकार ने डेट मार्केट में एफपीआई के पैन नियमों में भी ढील दे दी है, वहीँ धोखाधड़ी करने में लगे रहने वाले सलाहकारों पर रोक लगाने के लिए बल्क एसएमएस व ईमेल के जरिये ट्रेडिंग टिप्स देने पर पाबंदी लगाने का भी प्रस्ताव किया है.

रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआइटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट के नियम को भी आसान बना दिया है. अब आरईआइटी के प्रायोजकों की संख्या तीन भी हो सकती है. साथ ही इसमें होटल और हॉस्पिटल एसेट्स को भी शामिल कर लिया गया है.

आरईआइटी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में एसपीवी वाली होल्डिंग कंपनियों में निवेश की मंजूरी भी दे दी गई है. इसके अलावा निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स में रीट्स की रकम का इस्तेमाल 10 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है. अब विदेशी फंड मैनेजर भारत आकर यहां से कामकाज कर सकेंगे.सेबी बोर्ड ने इससे जुड़े नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव मंजूर किया है.

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