MP में सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे स्कूल, कोर्ट में राज्य सरकार ने दिया जवाब
MP में सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे स्कूल, कोर्ट में राज्य सरकार ने दिया जवाब
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जबलपुर: मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान भी मनमानी फीस वसूली के मामले में जबलपुर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय में सरकार ने कहा कि स्कूलों को अभी केवल ट्यूशन फीस वसूलने का ही आदेश दिया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान सभी याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष अपने जवाब रखे, किन्तु सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की तरफ से उत्तर नहीं दिया गया.

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान CBSE की तरफ से जवाब देने के लिए अदालत से समय माँगा गया. इस पर उच्च न्यायालय ने जवाब पेश करने के लिए वक़्त देते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त मुक़र्रर की है. उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना जवाब पहले ही सबमिट कर दिया है. सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद सरकार ने दो दफा आदेश जारी किए हैं.

इन आदेशों के तहत प्राइवेट स्कूलों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि वे सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल करें. आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के बाद सभी प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर मनमानी फीस वसूली का दबाव बनाया जा रहा है. जबकि इस वक़्त ना तो स्कूल चल रहे हैं और न परीक्षा हो रही है. इसके साथ ही स्कूलों में किसी भी तरह की गतिविधि भी नहीं हो रही है. उसके बाद भी प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर फीस जमा करने का दबाव डाला जा रहा है.

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