बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई करेगा SC
बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई करेगा SC
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नई दिल्ली: अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों व प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की मांग वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को सुनवाई करेगा. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी. भाजपा प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार के उस रुख का भी समर्थन किया है, जिसमें सरकार ने भारत में रह रहे 40 हजार से अधिक रोहिंग्या मुस्लिमों की पहचान कर उन्हें म्यांमार वापस भेजने की बात कही है.

याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या सहित सभी घुसपैठियों व अवैध प्रवासियों की पहचान करने, हिरासत में लेने और उन्हें वापस म्यांमार भेजने का निर्देश देने की भी मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि विशेष रूप से म्यांमार और बांग्लादेश से बड़े संख्या में भारत आए अवैध प्रवासियों ने सीमावर्ती जिलों की जनसांख्यिकीय संरचना को खतरे में डाल दिया है. 

याचिका में कहा गया है कि इसने सुरक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है. इससे पहले वर्ष 2017 में रोहिंग्‍या मामले में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल किया था. इस हलफनामे में केंद्र की तरफ से भारत में रोहिंग्‍या समुदाय के प्रवेश पर चिंता जाहिर की गई थी. केंद्र ने 18 पन्‍ने के इस हलफनामे में कहा था कि भारत में अवैध प्रवासी रोहिंग्‍या समुदाय का रहना देश की सुरक्षा के प्रति बड़ा खतरा है. 

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