विष्णु अवतार मामलाः धोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
विष्णु अवतार मामलाः धोनी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
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नई दिल्ली. विष्णु अवतार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर कोर्ट में जारी क्रिमिनल प्रोसिडिग्स पर रोक लगा दी. इस मामले में अनंतपुर कोर्ट ने धोनी के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया था. अब मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.

क्या है मामला?

बिजनेस टुडे के अप्रैल 2013 के एडिशन में धोनी की एक फोटो छपी थी, जिसमें उन्हें भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया था और उनके हाथों में कई कंपनियों के प्रोडक्ट थे. उनमें जूता भी शामिल था.इस फोटो के नीचे लिखा था 'गॉड ऑफ बिग डील्स'.

इस मामले में जून, 2014 में भी धोनी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था. पिछले साल फरवरी में विश्व हिंदू परिषद के नेता वाई श्याम सुंदर ने कोर्ट में पिटीशन दायर की थी. इसमें आरोप लगाया था कि धोनी को भगवान विष्णु के तौर पर पेश करना अपमानजनक है. इसी तरह की शिकायतें दिल्ली और पुणे में भी दर्ज की गई थीं.

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