'छोटा डॉन' ने सुप्रीम कोर्ट को किया हैरान परेशान
'छोटा डॉन' ने सुप्रीम कोर्ट को किया हैरान परेशान
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बॉलीवुड फिल्मो के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव पर कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई है. खबर के मुताबिक फिल्म कलाकार राजपाल यादव द्वारा कर्ज लेने से जुड़े मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शुक्रवार तक बताएं कि वो बकाया राशि कब तक चुकाएंगे। कोर्ट ने यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको 6 दिन नहीं बल्कि 6 माह के लिए जेल भेज देना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल को 15 जुलाई तक तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करके बाकी बची छह दिन की सजा भुगतने का आदेश दिया था, जिसे उन्होने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

3 दिसंबर, 2013 से 6 दिसंबर 2013 तक राजपाल चार दिन जेल में बिता चुके है। बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उनकी अपील पर सजा को स्थगित कर दिया था। बता दें कि दिल्ली के एक कारोबारी एमजी अग्रवाल ने राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ पांच करोड़ रुपये के लोन की वसूली के लिए याचिका दाखिल की थी। उन्होंने यह लोन साल 2010 में "अता पता लापता" नामक फिल्म बनाने के लिए लिया था।

न्यायधीश कुरियन जोसेफ और रोहिंटन नरीमन ने सुनवाई के दौरान कहा कि आपने न्यायिक प्रक्रिया को मजाक समझ रखा है। राजपाल कर्ज की रकम चुकाने में शुरु से ही आनाकानी कर रहे है। इतना ही नहीं अभिनेता ने हाइकोर्ट में नकली साइन वाले दस्तावेज भी जमा कराए थे। इसी से नाराज होकर हाइकोर्ट ने उन्हें 10 दिनों के लिए जेल भेज दिया था। यादव पर आरोप है कि उस मामले में अदालत को गुमराह करने के लिए उन्होंने झूठा हलफनामा दायर किया था।

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