ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करे मद्रास हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट
ओबीसी आरक्षण की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करे मद्रास हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट
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चेन्नई: देशभर में ओबीसी ओर एससी आरक्षण को लेकर कई मामले सामने आ रहे है. वही इस बीच आज उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में 50% ओबीसी आरक्षण के मामले पर सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेजों के ऑल इंडिया कोटा में राज्य द्वारा साझा सीटों पर ओबीसी छात्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है.

वही न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान यह कहा, कि सलोनी कुमारी का मामला सेंट्रल लॉ के संदर्भ में 27 प्रतिशत ओबीसी कोटा देने के संबंध में लंबित है. कोर्ट ने कहा, कि राज्य कानून के आधार पर तमिलनाडु में ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत कोटा देने के फैसले पर मद्रास हाई कोर्ट के लिए बाधा के रूप में काम नहीं किया जा सकता है. पीठ ने हाई कोर्ट से योग्यता के आधार पर मामला निश्चित करने को कहा, कि वह सलोनी कुमारी मामले के लंबित होने से विशिष्ट मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

बता दे, की शीर्ष अदालत चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में AIQ को राज्य द्वारा सरेंडर करने वाली सीटों पर प्रवेश में ओबीसी श्रेणी से संबंधित छात्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण को लागू नहीं करने के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार समेत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मेडिकल कॉलेजों के प्रवेश पर तमिलनाडु सरकार ने ओबीसी छात्रों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन के लिए अपनी दलील रखने की मद्रास हाई कोर्ट के 22 जून के आदेश के विरुद्ध शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था. तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा इसका निर्णय लिया जाएगा.

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