एससी से नहीं मिली राहुल राज को राहत
एससी से नहीं मिली राहुल राज को राहत
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मुंबई: लोकप्रिय टेलिविजन धारावाहिक बालिका वधु में प्रमुख पात्र आनंदी का रोल अदा करने वाली प्रत्यूषा बनर्जी की मौत को लेकर यह बात सामने आई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले से जुड़े प्रकरण को लेकर प्रत्यूषा की मां शोमा बनर्जी की अर्जी पर किसी भी प्रकार की राहत देने से इन्कार कर दिया है. न्यायालय ने प्रत्यूषा के पुरूष मित्र राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने से इन्कार कर दिया. शोमा ने राहुल राह की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई. इस मामले में न्यायमूर्ति पिनाकी घोष और न्यायमूर्ति अमिता रॉय की बेंच ने सुनवाई की. मुंबई उच्च न्यायालय ने राहुल राज को अग्रिम जमानत दे दी है. इस मामले की जांच करने  एजेंसी को किसी भी तरह की मुश्किल हो रही हो तो वे उच्च न्यायालय में जमानत याचिका को खारिज कर सकते हैं।

इस मामले में अग्रिम जमानत रद्द नहीं की जाएगी. भोमा ने आवेदन में कहा कि राहुल राज के विरूद्ध कई तरह के परिस्थितिजन्य सबूत भी पाए गए हैं. ऐसे में उसकी अग्रिम जमानत खारिज होने की मांग उन्होंने अपनी याचिका में की. उन्होंने आशंका जताई कि राहुल राज सबूतों को प्रभावित कर सकता है. बेंच ने कहा कि पुलिस ने जांच के आधार पर ऐसा ही किया. राहुल व प्रत्यूषा के फोन कॉल रिकॉर्डस की जांच करते हुए पुलिस ने यह दर्शाया कि दोनों ही प्यार में थे. इस मामले में पुलिस ने राहुल से पूछताछ की है। 

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