बॉलीवुड फिल्मो के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव पर कोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाई है. खबर के मुताबिक फिल्म कलाकार राजपाल यादव द्वारा कर्ज लेने से जुड़े मामले में जिस प्रकार से पूर्व में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो शुक्रवार तक बताएं कि वो बकाया राशि कब तक चुकाएंगे। कोर्ट ने यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको 6 दिन नहीं बल्कि 6 माह के लिए जेल भेज देना चाहिए.
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल को 15 जुलाई तक तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करके बाकी बची छह दिन की सजा भुगतने का आदेश दिया था, जिसे उन्होने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब आज यानि की शुक्रवार को एक बार फिर से देश की सर्वोच्च न्यायप्रणालिका तंत्र सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई है. इसके साथ ही उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है.
अभिनेता को 6 दिन की बची हुई जेल की सजा काटने के आदेश दिए गए हैं. बता दें कि गलत हलफनामा देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 10 दिन जेल की सजा सुनाई थी. इसमें से 4 दिन की सजा वह काट चुके हैं. कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दिया था कि वो जल्द ही पैसे वापस कर देंगे. नाराज हाई कोर्ट ने उन्हें पहले की बची 6 दिन की सजा काटने का हुक्म दिया. हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.