सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मालेगांव धमाके के आरोपी की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मालेगांव धमाके के आरोपी की याचिका
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में हुए मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की एक याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से साफ इंकार करते हुए पुरोहति को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। पुरोहित ने अपनी याचिका में मांगी की थी कि निचली अदालत को यह निर्देश दिया जाए कि 2009 की महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय न किया जाए।

इसके तहत उन पर मकोका का आरोप है। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी मांग की थी कि वो उनकी जमानत याचिका के मामले में जल्द निपटारे के लिए हाइ कोर्ट को आदेश दे। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हन इश प्रकार कोई निर्देश नहीं देंगे। ये उनकी याचिका का विषय ही नहीं है।

पुरोहित ने कहा कि इस मामले में अब एटीएस जांच एजेंसी नहीं है, जिसने उन्हें गिरफ्तार किया था, ऐसे में उन्हें जेल में रखना गौर कानूनी है। बता दें कि पुरोहित पिछले 7 सालों से जेल में है। पुरोहित ने कहा कि एनआईए 6 साल से इस केस में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई।

ऐसे मे उन्हें हिरासत में रखना अवैध तो है ही, और उसके अधिकारों का हनन भी है। पुरोहित का कहना है कि 2011में केंद्र सरकार ने मालेगांव ब्लास्ट केस को एटीएस से लेकर एनआईए को सौंपी थी, तब से एनआईए न तो जांच को आगे बढ़ा रहा है और न ही अब तक चार्जशीट फाइल की है।

180 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइल करनी होती है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो कोर्ट में इसके आगे की अवधि के लिए अर्जी देनी पड़ती है। इस धमाके में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सहित कुल 9 लोग आरोपी है। पुरोहित पर आरोप है कि उन्होने सेना का 60 किलो आरडीएक्स चुराया था और धमाकों की साजिश में भी शामिल थे।

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