एस्सार के रवि रुइया की विदेश जाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
एस्सार के रवि रुइया की विदेश जाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
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नई दिल्ली - एस्सार समूह के प्रवर्तक और 2 जी घोटाले के आरोपी रवि कांत रुइया की विदेश जाने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी.रुइया 2 महीने के लिए कई विदेशी मुल्कों में कारोबार के सिलसिले में जाना चाहते थे.

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा अनुभव ठीक नहीं रहा है. जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा 'एक बार धोखा खा चुके हैं अब नहीं खाएंगे.'कोर्ट ने बिना नाम लिए कहा कि हाल ही में आपके जैसा एक शख्स जो आरोपी है, विदेश गया और फिर वापस नहीं लौटा.

गौरतलब है कि एस्सार के रवि कांत रुइया ने व्यापार के सिलसिले में कनाडा, सऊदी अरब, यूके और मॉस्को जाने की इजाजत मांगी थी. उनका कहना था कि इन जगहों पर उनका बिजनेस लिंक है. रुइया की ओर से ये भी दलील दी गई कि वो इस मामले में सिर्फ धोखाधड़ी के आरोपी हैं. उनपर कोई और मामला नहीं है. इससे पहले कई बार कोर्ट उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे चुका है और इस बार भी वो जो भी कहा जाएगा उस शर्त को पूरा करने को तैयार हैं.

जबकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसका पुरजोर विरोध किया और कहा कि अगर रुइया को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो यह आशंका है कि वह वापस ही न लौटें क्योंकि वो एक एनआरआई हैं. ऐसे में उन्हें विदेश से वापस भारत लाना बेहद मुश्किल होगा क्योंकि प्रत्यर्पण संधि कई मुल्कों के साथ नहीं है. वहीं सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि 2 जी मामले में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपनी कार्रवाई तकरीबन पूरी कर ली है और अगले साल जनवरी या फरवरी में फैसला आ सकता है.ऐसे में विदेश जाने की इजाजत देना उचित नहीं हैं.

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