व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली CAIT की याचिका सुनने से SC का इंकार
व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली CAIT की याचिका सुनने से SC का इंकार
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को चुनौती देने वाली कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI) जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व वाली एक पीठ ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।

दरअसल, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने शीर्ष अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि वह केंद्र सरकार को यह दिशा-निर्देश दे कि वह फेसबुक और व्हाट्सऐप जैसे तकनीकी कंपनियों को संचालित करने के लिए एक गाइडलाइन बनाए।  दरअसल, जनवरी में व्हाट्सऐप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पेश की थी। इसमें बताया गया था कि व्हाट्सएप कैसे उपभोक्ताओं के डेटा की प्रोसेसिंग करता है और उन्हें फेसबुक के साथ किस तरह से शेयर करता है। नई पॉलिसी में कहा गया था कि व्हाट्सऐप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए उपभोक्ताओं को 8 फरवरी, 2021 तक नई नियम व पॉलिसी से सहमत होना होगा। 

हालांकि, इसकी आलोचना और किरकिरी होने के बाद  व्हाट्सऐप ने ट्विटर पर यह साफ़ किया कि किसी का भी 8 फरवरी तक सहमत नहीं होने पर अकाउंट सस्पेंड या हटाया नहीं जाएगा। व्हाट्सऐप ने कहा था कि मई बाद अपनी व्यावसायिक योजनाओं को वापस ले लेंगे।  बता दें कि इससे पहले बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप की नई निजता पॉलिसी को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार से जवाब देने के लिए कहा था। चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा व्हाट्सऐप को नोटिस जारी करते हुए मार्च तक जवाब देने के लिए कहा है।

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