राष्ट्रमंडलीय खेलों के दौरान तैयार डिपो को हटाने के दिए SC ने आदेश
राष्ट्रमंडलीय खेलों के दौरान तैयार डिपो को हटाने के दिए SC ने आदेश
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नईदिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रमंडलीय खेलों के दौरान 100 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले मिलेनियम डिपो को हटाए जाने के मसले पर निर्देश देते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह अपने मास्टर प्लान में परिवर्तन करे या फिर 1 वर्ष में डिपो को वहां से हटा दे। न्यायालय ने स्पष्टतौर पर कहा कि इस मामले में किसी तरह का अतिरिक्त समय नहीं लगेगा।

न्यायालय ने दिल्ली सरकार को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए यह भी कहा कि 15 जनवरी वर्ष 2014 को दिल्ली सचिवालय में आयोजित की गई बैठक के दस्तावेजों से जानकारी मिली है कि डिपो खाली करने को लेकर सरकार से अथाॅरिटी की चर्चा हुई थी और इस मसले पर समर्थन भी हासिल हुआ था।

मगर सरकार इसके उलट चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई को लेकर कहा कि मास्टर प्लान के अनुसार यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। जिसमें डिपो तैयार नहीं हो पाएगा। यहां पानी काफी जल्दी पहुंच जाता है। ऐसे में डिपो बनाने से कई तरह की परेशानियां होंगी।

बारिश के मौसम में और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि बस डिपो हेतु 500 एकड़ जमीन देने की बात नहीं कही जा सकती है। सरकार ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि कोई भी यहां घूम - घूमकर जांच नहीं कर सकता है कि यह क्षेत्र कितना विशाल है। 

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