रिहायशी क्षेत्रों में न खुलें कोचिंग संस्थान, RCA की याचिका खारिज
रिहायशी क्षेत्रों में न खुलें कोचिंग संस्थान, RCA की याचिका खारिज
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नई दिल्ली : कोचिंग संस्थानों के आसपास मोटरसाइकिल सवारों के आने और वातावरण बुजुर्गों व महिलाओं के अनुकूल न होने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है जिसके तहत न्यायालय ने कहा कि कोचिंग संस्थान जहां इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं उन्हें दूर कमर्शियल स्थानों पर या फिर इंस्टीट्यूशनल एरिया में जाना होगा। जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस यूयू ललित की पीठ द्वारा आॅल राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्युट एसोसिएशन की याचिका पर किसी तरह की राहत देने से इंकार कर दिया।

न्यायाधीशों का कहना था कि रिहायाशी क्षेत्रों में कोचिंग संचालित करने पर कई बार वहां पर मोटरसाइकिल सवार आते हैं और आवारागर्दी होती है ऐसे में बुजुर्गों और महिलाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्युट एसोसिएशन की ओर से जो याचिका दायर की गई वह स्वीकार नहीं हो पाई तो दूसरी ओर इस एसोसिएशन ने अपने स्थलों को खाली करने से मना कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान उच्च न्यायाल रिहायशी क्षेत्रों में कोचिंग चलाए जाने को अवैध कह चुका है।

बेंच द्वारा कहा गया है कि सुबह और शाम युवा बाईक से आते हैं और आवारागर्दी करते हैं। जिसके कारण महिलाओं और बुजुर्गों को मुश्किल होती है। ऐसे में कोचिंग केंद्री को कमर्शियल प्लेस की ओर जाने की सलाह दी गई थी। उन्हें आवासीय स्थलों पर कोचिंग संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। मगर इस मामले में एसोसिएशन्स के अभिभाषकों ने जोर लगाया और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी अंतरिम स्टे दिलवाने का प्रयास किया।

सिब्बल द्वारा कहा गया कि अथाॅरिटी के दायरे में इस तरह का कार्य नहीं आता है। दरअसल जयपुर में लाल कोठी क्षेत्र में 118 कोचिंग संस्थानों को खाली करवाने का नोटिस भी दिया गया। यह एक रेसिडेंशियल प्लेस है। सिब्बल ने इस तरह के आदेश को अतार्किक बताने का प्रयास भी किया था। उल्लेखनीय है कि न्यायालय द्वारा  सड़कों के ब्राॅड एरिया और कोचिंग के आसपास पार्किंग आदि की स्थितियों को भी ध्यान में रखने की सलाह दी गई थी।

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