Feb 16 2016 05:12 PM
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायलय ने मंगलवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसके गवर्नर रघुराम राजन को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 500 करोड़ से ज्यादा के बकाएदारों की सूची दो हफ्ते में पेश की जाए।
कर्ज राइट के मामले में नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने आरबीआई से डिफॉलटर्स की लिस्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पिछले 5 साल में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा रीस्ट्रक्चर्ड कर्ज की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने बंद लिफाफे में कर्ज राइट-ऑफ की सारी जानकारी मांगी है।
इस मामले में एक विशेषज्ञ का कहना है कि बढ़ते एनपीए के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल एक प्रगतिकारक संकेत है। यदि जांच में जानबूझकर डिफॉल्टर किए जाने की बात सामने आती है, तो डिफॉल्टरों की दिक्कतें बढ़ सकती है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से बैंको को कर्ज वसूलने और देने में मदद मिलेगी। उच्चतम न्यायलय के इस कदम से आगे पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
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