दिल्ली में SC ने लगाई पटाखा विक्रय पर रोक
दिल्ली में SC ने लगाई पटाखा विक्रय पर रोक
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नईदिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दिल्ली,एनसीआर  क्षेत्र की पटाखा दुकानों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए कहा है कि अगले आदेश तक इन दुकानों के लाइसेंस रद्द रहेंगे। माना जा रहा है कि ऐसा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर किया गया है। हालांकि अभी इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि पटाखों के विक्रय के लिए किसी तरह का लाइसेंस न दिया जाए और जो लाइसेंस दिए गए हैं उसे रद्द करे। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद माना जा रहा है कि दिल्ली में पटाखों से होने वाला प्रदूषण समाप्त होगा तो दूसरी ओर लोगां को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि इस वर्ष दीपावली के बाद दिल्ली में वातवरण में बड़े पैमाने पर धुंध छा गई थी जिसके बाद एनजीटी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से पर्यावरण संरक्षण को लेकर सवाल किए थे।

राज्य सकरार को धूल के कण कम करने के लिए तरह - तरह के प्रयास करने पड़े थे। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से उन लोगों पर खासा असर होगा जिनके परिवार में मांगलिक आयोजन हैं और इसमें खुशियों के तौर पर वे पटाखे चलाने वाले हैं। तो दूसरी ओर पटाखा कारोबारियों पर भी बड़े पैमाने पर असर होगा।

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