व्यापमं घोटाला : सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सीबीआई को अपने हाथ में लेने होंगे सारे केस

शुक्रवार को मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को इस मामले से जुड़े सभी केस को अपने पास लेने होंगे, भले ही उन सभी की जांच किसी भी स्तर पर हो, या भले ही उनका पहले से ही ट्रायल शुरू हो चुका हो. कोर्ट ने सीबीआई को सभी लंबित 72 केस तीन हफ्ते में अपने पास लेने का आदेश दिया है, साथ ही STF और SIT को जांच में सीबीआई से सहयोग करने के आदेश भी दिए है.

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 9 अक्टूबर तक सभी मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है. कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को तीन हफ्ते का समय दिया है ताकि वो मुकदमा चलाने के लिए 48 विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सके . कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कहा कि व्यापमं घोटाला मामलों सम्बंधित जांच करने के लिए सीबीआई निचली अदालतों में जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी.

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