AGR मामला: SC का आदेश- पिछले 10 वर्षों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करें टेलीकॉम कंपनियां
AGR मामला: SC का आदेश- पिछले 10 वर्षों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करें टेलीकॉम कंपनियां
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नई दिल्ली: AGR केस में शीर्ष अदालत ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों को अपना 10 वर्ष का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो AGR भुगतान को लेकर कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार करके जवाब दे. इसके बाद शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते के लिए स्थगित कर दी है.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को बताया है कि गैर टेलीकॉम PSU (सार्वजनिक उपक्रम) से AGR की मांग का आदेश वापस ले लिया गया है. इसकी राशी 3.7 लाख करोड़ रुपये की है. बता दें कि पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने PSU से वसूली पर सरकार को फटकार लगाई थी. केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार करके जवाब देने के लिए और अधिक समय देने की मांग की. एयरटेल ने बताया कि 21,000 करोड़ में से 18,000 करोड़ भुगतान कर चुके हैं. वहीं वोडाफोन और आइडिया ने कहा कि वो बाकी रकम के लिए सिक्योरिटी देने की हालत में नहीं हैं. सरकार को पहले 15,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी जा चुके हैं, उसी को सिक्योरिटी माना जाए.

सुनवाई के दौरान अदलात में दिलचस्प संवाद देखने को मिला. न्यायाधीश अरुण मिश्रा ने वोडाफोन के वकील से पूछा- आप (टेलीकॉम सेक्टर के) अकेले प्लेयर नहीं हैं. इस पर वोडाफोन के वकील रोहतगी ने जवाब दिया कि अदालत सबसे बड़ा प्लेयर है. फिर न्यायाधीश ने कहा- नहीं, हम रेफरी हैं. टेलीकॉम सेक्टर ने लाभ कमाया है. AGR देनदारी के कुछ पैसे तो सरकार के पास जमा करें.

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