Jul 05 2016 06:08 PM
नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने एक और झटका दिया है। रॉय को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वे आयकर विभाग को 193 करोड़ रुपए चुकाएं। इलाहाबाद हाइ कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने रॉय को ये आदेश दिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल महेंद्र सिंह ने रॉय की दलील को कोर्ट में चुनौती दी।
अपनी दलील में हाईकोर्ट से कहा था कि उनका पक्ष सुने बिना हाईकोर्ट ने उनपर आरोप लगाया है जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुब्रत राय सहारा पर लगाया जुर्माना हटा लिया था। महेंद्र सिंह ने कोर्ट में कहा कि सुब्रत रॉय सहारा की काउंसिल ने हाइ कोर्ट के फैसले से पहले की बार बहस की।
इसलिए उन पर लगाए गए जुर्माने का फैसला गलत है। सर्वोच्च न्यायलय ने सिंह की दलील को सही मानते हुए फैसला रॉय के खिलाफ सुनाया। रॉय को 193 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश पारित किया।
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED