इस गाइडलाइन के अंतर्गत दोहराया गया था की सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी की भी फोटो न छपें. तथा तीन सदस्यों का पैनल इस कार्य के लिए बनाया जाए. तथा यह नोटिस एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की जनहित याचिका पर जस्टिस रंजन गोगई और एनवी रमन की बेंच ने दिया. व इसमें एनजीओ के वकील के रूप में प्रशांत भूषण ने दिल्ली व तमिलनाडु सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का दावा किया गया था.
सुप्रीम-कोर्ट का सरकारी विज्ञापनों पर केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस
इस गाइडलाइन के अंतर्गत दोहराया गया था की सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी की भी फोटो न छपें. तथा तीन सदस्यों का पैनल इस कार्य के लिए बनाया जाए. तथा यह नोटिस एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन की जनहित याचिका पर जस्टिस रंजन गोगई और एनवी रमन की बेंच ने दिया. व इसमें एनजीओ के वकील के रूप में प्रशांत भूषण ने दिल्ली व तमिलनाडु सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने का दावा किया गया था.