बीते तीन सालों पहले 2017 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) जोधपुर के एक छात्र की मौत हो गई थी. उस छात्र की आयु 21 वर्षीय की थी. छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी, इसलिए मामला काफी गर्मा गया था. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दो महीने के अंदर जांच पूरी करने के आदेश राजस्थान सरकार को दिए हैं. बता दें कि मृतक छात्र के माता-पिता ने कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए मिलीभगत के साथ गलत जांच रिपोर्ट पेश करने की शिकायत कोर्ट से की है.
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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट मृतक के माता-पिता ने केस को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया. जिसके बाद कुछ सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. साथ ही, याचिका दायर कर जज से न्याय की गुहार भी लगाई थी. अपनी याचिका में कहा कि राजस्थान पुलिस ने इस मामले की जांच में लापरवाही बरती है. उसके बेटे की मौत को आत्महत्या बता दिया गया था, जबकि शव पर चोट के निशान थे. मृतक के माता पिता ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की याचिका कोर्ट से की है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि याचिका में ये भी कहा गया है कि घटना के दस महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी. इसके साथ ही अभी तक पुलिस ने चार्जशीट पेश नहीं की गई है. इसके अलावा पुलिस ने कई महत्वपूर्ण गवाहों की भी अनदेखी की है.बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजस्थान सरकार को दोबारा जांच कर दो माह के अंदर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
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