नई दिल्ली। यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका की सुनवाई कर वेंडरों के हित में फैसला दिया जाता है तो इसके बाद वेंडर न केवल रेल नीर रेलवे स्टेशनों पर बेच सकेंगे वहीं अन्य खाने पीने की भी सामग्री बेहिचक बेच सकेंगे।
दरअसल रेल प्रशासन ने वेंडरों को केवल रेल नीर बेचने का ही आदेश दिया था। इसे लेकर वेंडरों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बताया गया है कि माननीय न्यायालय इस याचिका पर तेजी से सुनवाई करने के लिये राजी हो गया है। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने अपने अंतिरम आदेश को भी वापस ले लिया है जिसमें मुंबई क्षेत्र के वेंडरों को यह कहा गया था कि वे रेलों या स्टेशनों पर केवल रेल नीर ही बेचने से छूट है।
इस मामले में आॅल इंडिया कैटरर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारा व्यापार केवल रेल नीर बेचने तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। पदाधिकारियों को उम्मीद है कि कोर्ट द्वारा उनके हितों को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जायेगा।
बताया गया है कि रेल नीर, रेलवे का उत्पादन है और वेंडरों को रेल नीर ही बेचने के लिये पूर्व में आदेश दिये गये थे। हालांकि यह बात अलग है कि रेल नीर की शुद्धता को लेकर कई बार शिकायतें भी सामने आ चुकी है वहीं कुछ सैंपल लेब की जांच में भी फेल हो चुके है।