समलैंगिकता अपराध है या नहीं आज होगा फैसला
समलैंगिकता अपराध है या नहीं आज होगा फैसला
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नई दिल्ली : समलैंगिकता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई होगी. आज होने वाली सुनवाई में तय होगा कि भारत में समलैंगिकता अपराध रहेगा या नहीं. मामले में समलैंगिक अधिकारों की वकालत कर रहे नाज फाउंडेशन सहित दूसरे संगठनों और श्याम बेनेगल सहित कई अन्य लोगों ने 23 फरवरी 2014 को क्यूरेटिव याचिका लगाई थी.

आप को बता दें कि पहले IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराध माना गया था लेकिन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. क्यूरेटिव बेंच आज से इस मामले पर सुनवाई शुरू करेगी. ये सुनवाई खुली अदालत में होगी. इस याचिका की सुनवाई के बाद आए फैसले को आखिरी माना जाएगा है. 

आप को बता दें कि नाज फाउंडेशन बनाम सुरेश कुमार कौशल का यह केस 2 फरवरी के लिए एडवांस लिस्ट में शामिल है. चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी. गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराधमुक्त कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसम्बर 2013 को अपने फैसले में धरा 377 बरकरार रखते हुए इसे अपराध ठहराया था .इसके बाद कोर्ट ने 28 जनवरी 2014 को पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए भी अपना फैसला बरक़रार रखा है.

3 अप्रैल 2014 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पी. सदाशिवम, न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा, न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने खुली अदालत में क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई के निर्देश दिए थे.

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