वाईफ स्वॉपिंग पर सीबीआई जांच से एससी का  इन्कार
वाईफ स्वॉपिंग पर सीबीआई जांच से एससी का इन्कार
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नई दिल्ली: नेवी के अधिकारियों के बीच अपनी पत्नियों की अदला-बदली को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस मामले में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से इस मामले की जांच करवाने की कोई जरूरत नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच केवल इसी आधार पर नहीं की जा सकती है कि इस मामले में अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हालांकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास पहले ही मामले चल रहे हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले में जिनमें सीबीआई जांच कर रही है जिसक कारन इस मामले को जरूरत न होने पर भी सीबीआई को देना ठीक नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने नेवी के अधिकारियों के खिलाफ मसला निरस्त करने की केरल उच्च न्यायालय में लंबित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से इन्कार कर दिया. न्यायालय द्वारा कहा गया कि केरल पुलिस इस मामले की जांच में लगी है. सेन्य अधिकारी की पत्नी ने कहा है कि वह केरल में नहीं जा सकती है वह दिल्ली में मामला चलने पर सहज स्थिति में होगी. जिसके कारण उसने अपील की है कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट देखे. इस मामले में विधिक सेवा प्राधिकरण को मामले की पैरवी करने के लिए भी कहा गया है।

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