शराब फैक्ट्रियों को दी जाने वाली वॉटर सप्लाई से जुड़ी याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
शराब फैक्ट्रियों को दी जाने वाली वॉटर सप्लाई से जुड़ी याचिका को कोर्ट ने किया खारिज
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नई दिल्ली : मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पानी से जुड़ी एक याचिका को खारिज कऱ दिया। इस याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र में शराब फैक्ट्रियों को दी जाने वाली जलापूर्ति बंद की जाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही राहत दे दी है और मामला अभी लंबित है।

यहां जनहित याचिका दायर करने की बजाए संसोधन के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। 24 अप्रैल को बाम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ऩे राज्य सरकार को महाराष्ट्र में शराब फैक्ट्रियों को दी जाने वाली वॉटर सप्लाई में 60 प्रतिशत की कटौती के आदेश दिए थे।

हाई कोर्ट ने कहा था कि 10 मई से 27 मई तक वॉटर सप्लाई बंद रहेगी। कोर्ट ने समाजसेवी संजय काले की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था, लेकिन संजय काले ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है।

उनका कहना था कि उन्होंने शराब फैक्ट्रियों को पानी की सप्लाई पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी। हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि शराब फैक्ट्रियों को की जाने वाली वॉटर सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगाई जानी चाहिए। हाइकोर्ट ने कहा कि उद्दोग भी चलने चाहिए। इसलिए सामंजस्य बिठाना होगा।

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