सर्वोच्च न्यायलय ने सोनिया और राहुल को दी पेशी से छूट
सर्वोच्च न्यायलय ने सोनिया और राहुल को दी पेशी से छूट
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नई दिल्ली : नेशनल हेराल्ड केस में उच्चतम अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेशी से छूट दे दी है। सोनिया गांधी ने इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में अपनाए गए रुख पर सर्वोच्च न्यायलय ने आपत्ति जताई।

अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकालने में बहुत जल्दबाजी दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और राहुल को 20 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने से राहत दे दिया। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायलय के फैसले से केस पर उल्टा असर पड़ा है। कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को खारिज कर दिया। सोनिया, राहुल और सह अभियुक्त बनाए गए लोगों के खिलाफ किए गए केस में कोर्ट ने इन सबको अदालत में पेश होने को कहा था।

दूसरी ओर सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल औऱ सोनिया को पेशी से छूट दिए जाने पर विरोध जताया है। उनका कहना है कि सोनिया और राहुल द्वारा ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने की अपील की गई थी, जिसे अदालत ने नहीं माना। बता दें कि स्वामी ने ही सोनिया व राहुल समेत कांग्रेस के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफहजारों रुपए का घपला करने का आरोप लगाया था।

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