May 13 2016 03:25 PM
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूखे के दौरान मध्याह्न भोजन दिए जाने को लेकर आदेश दिया गया है कि देश में सूखे की मार झेल रहे क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को गर्मी के अवकाश के दौरान मध्याह्न भोजन उपलब्ध करवाया जाता रहे।
दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश देकर कहा कि सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना का बकाया शुल्क जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। यदि यह व्यवस्था हो जाएगी तो फिर सूखे से ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है।
दरअसल पीआईएल पर जिस तरह की सुनवाई हुई उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए और कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत जारी होने वाले पैसे को बांटा जा सकता है। आखिर इससे किसानों की फसलों को जमकर नुकसान हुआ।
उल्लेखनीय है कि देश के मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के ही साथ बुंदेलखंड आदि क्षेत्र सूखे की चपेट में हैं।
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