सुब्रत रॉय के पेरोल को 11 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया
सुब्रत रॉय के पेरोल को 11 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया
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नई दिल्ली : सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय की पेरोल को सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। वो अपनी मां छवि रॉय के निधन के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। रॉय को देश से बाहर कहीं भी जाने की भी छूट है। लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बताकर जाना होगा।

सुब्रत रॉय की निगरानी में 5 पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। रॉय को इस खुशी के साथ-साथ 11 जुलाई तक 200 करोड़ रुपए भी जमा करने है। 27 माह के बाद सुब्रत रॉय को उनकी मां के निधन के बाद 4 हफ्ते के पेरोल पर बाहर आने की अनुमति दी गई थी। 5 मई को उनकी मां का निधन हो गया था।

इससे पहले सुब्रत रॉय सहारा की मां 95 वर्षीय छबि राय का पार्थिव शरीर शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। उनकी अत्येष्टि पूरे धार्मिक विधान के साथ गोमती किनारे स्थित बैकुण्ठ धाम में संपन्न हुई। सुब्रत रॉय पर सहारा के निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने का आरोप है।

इसी वजह से सुब्रत राय बीते दो साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर सिक्यॉरिटीज से सहारा की संपत्तियों की बिक्री करने को कहा था।

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