सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 के फैसले के खिलाफ साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं
सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 के फैसले के खिलाफ साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने साइरस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर पुनर्विचार याचिकाओं को गुरुवार को खारिज कर दिया, जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाने के टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखने के शीर्ष अदालत के मार्च 2021 के फैसले को पलटने की मांग की गई थी।

समीक्षा याचिकाओं को मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना के नेतृत्व वाली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च अदालत ने निष्कासन के लिए एक अलग आवेदन में मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने के लिए सहमति व्यक्त की, लेकिन यह भी निर्देश दिया कि निष्कासन के लिए आवेदन में अदालत में संबोधित कुछ अपमानजनक पैराग्राफ को हटा दिया जाए / वापस ले लिया जाए।

इस साल फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली साइरस इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट्स द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें उसने टाटा समूह के सभी तर्कों को स्वीकार कर लिया और साइरस मिस्त्री को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल करने के एनसीएलएटी के आदेश को पलट दिया।

पिछले साल मार्च में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया था कि सभी कानूनी सवाल टाटा समूह के पक्ष में हैं और उन्होंने मिस्त्री की अपीलों को खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने टाटा संस के साइरस मिस्त्री को बर्खास्त करने के 24 अक्टूबर, 2016 के फैसले को भी बरकरार रखा।
मिस्त्री द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर फरवरी में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की थी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम शामिल थे। न्यायमूर्ति रामसुब्रमण्यम ने असहमति पूर्ण मतदान किया।

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