SC  ने  पीएमएलए एक्ट की धारा 45 को असंवैधानिक बताया
SC ने पीएमएलए एक्ट की धारा 45 को असंवैधानिक बताया
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नई दिल्ली : कालेधन से निपटने के लिए सरकार की कोशिशों पर तब पानी फिर गया जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 को असंवैधानिक करार दिया. कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार को झटका लगा है.बता दें कि पीएमएलएकी धारा 45 के तहत जमानत पाने के लिए कठोर शर्तों का प्रावधान है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पीएमएलए एक्ट के इस प्रावधान को काले धन से से निपटने के लिए कारगर बताते हुए इसका बचाव कर कार्रवाई करती रही है . लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार के खिलाफ दिए फैसले से कालेधन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई प्रभावित होगी और आरोपी को जल्द जमानत मिल जाएगी.

बता दें कि इस बारे में दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि इस धारा में जमानत मिलना लगभग असंभव हो जाता है.जेल अपवाद है और जमानत नियम है. इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीएमएलए एक्ट की धारा 45 को कानूनन गलत मानते हुए इसे असंवैधानिक करार दे दिया.

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