ट्रिपल तलाक मामले में टीवी डिबेट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
ट्रिपल तलाक मामले में टीवी डिबेट पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चल रही मुस्लिम समाज के ट्रिपल तलाक और पुरुषों की चार शादी पर सुनवाई को 12 सप्ताह के लिए टाल दिया गया। कोर्ट ने केंद्र समेत सभी पक्षों को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जरुरत पड़ने पर इसे बड़ी बेंच को भेजा जा सकता है।

मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। केंद्र की सरकार ने कोर्ट से अपना पक्ष रखने के लिए 3 सप्ताह का समय मांगा था। इसी पर कोर्ट ने अन्य पक्षों को ध्यान में रखते हुए 12 हफ्ते का समय दे दिया। ट्रिपल तलाक के मामले में टीवी पर हबोने वाली चर्चा पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है।

याचिकाकर्ता फरहा फैज ने अदलात में अपनी दलील में कहा था कि मुस्लिम उलेमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड व कुछ अन्य संगठन मुस्लिम समाज को भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे है। याचिका कर्ता का कहना था कि जैसे बाबरी मस्जिद मामले में टीवी डिबेट पर पाबंदी है, उसी तरह इस पर पाबंदी लागई जानी चाहिए।

इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अर्जी को खारिज नहीं कर रहे है, लेकिन हम एकतरफा रोक नहीं लगा सकते। स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तीन बार तलाक के मामले को एक जनहित याचिका में बदल दिया था। बाद में शायरा बानो नाम की एक महिला ने भी याचिका लगाई थी। शायरा के बाद फरहा फैज ने भी अर्जी लगाई थी। अब तक इस मामले में कुल 4 अर्जियां लगी जा चुकी है।

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