सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इतने वकीलों को हाईकोर्ट के जज बनाने की सिफारिश की
सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इतने वकीलों को हाईकोर्ट के जज बनाने की सिफारिश की
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नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने गुरूवार को केंद्र सरकार को 20 वकीलों के नाम हाईकोर्ट के जज के लिए सिफारिश की । सरकार से मंजूरी मिलने पर इन सभी को पंजाब व हरियाणा, राजस्थान, कलकत्ता, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के हाईकोर्ट में नियुक्त किया जाएगा। सर्वोच्च अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की जानकारी के मुताबिक, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस एसए बोबडे और एनवी रमाना की मौजूदगी वाले कॉलेजियम ने इन हाईकोर्ट में नियुक्ति के लिए 35 नामों पर विचार किया था। इन 35 में से 20 के नाम सरकार को नियुक्ति के लिए भेज दिए गए हैं, जबकि 12 नाम संबंधित हाईकोर्ट को वापस लौटा दिए गए हैं। तीन अन्य नामों पर विचार को स्थगित कर दिया गया है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : जसगुरुप्रीत सिंह पुरी, सुवीर सहगल, गिरीश अग्निहोत्री, अलका सरीन और कमल सहगल। कलकत्ता हाईकोर्ट : जयतोष मजूमदार, अमितेश बनर्जी, राजा बासु चौधरी, लपिता बनर्जी, साक्य सेन और कौशिक चंदा। राजस्थान हाईकोर्ट : महेंद्र गोयल और फरजंद अली। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट : आर. रघुनंदन राव, बी. देवानंद, डी. रमेश और एन. जयसूर्या। तेलंगाना हाईकोर्ट : टी. विनोद कुमार, ए. अभिषेक रेड्डी और के. लक्ष्मण।

पीठ ने कहा कि देश में न्याय अधिकारियों (जजों) के करीब 5,000 पद खाली हैं और विधायिका एक के बाद एक नया कानून लेकर आ रही है। पीठ ने कहा, एक ही जज पर मामलों की ‘पंपिंग’ हो रही है और हम चाहते हैं कि मामलों में निर्णय 6 महीने से 1 साल के अंदर हो जाए। हमें अदालतों में आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होगा। पीठ ने कहा, राज्य अपने दम पर ये सभी काम नहीं कर सकते और हम सुनिश्चित करना चाहेंगे कि केंद्र सरकार इन सभी सुविधाओं का बोझ उठाए।

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