SC ने HC से राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला लेने को कहा
SC ने HC से राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर फैसला लेने को कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करने को लेकर लंबित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट को समझदारी से फैसला लेने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने से पहले दो सप्ताह का समय दिया है।

1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश गुजरात से यूनियन कैडर में शिफ्ट हो गए थे। पूर्व। वह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे, और फिर उन्हें 31 जुलाई को उनकी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले 27 जुलाई को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के रूप में उनका एक वर्ष का कार्यकाल होगा। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने एनजीओ 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन' को दिल्ली उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दी।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय को कुछ और समय दिया जाता है। अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिका में अदालत से अस्थाना को उनकी सेवा अवधि बढ़ाने के बाद नियुक्त करने के केंद्र के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

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