सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल परीक्षा के लिए साझा एंट्रेंस एग्जाम को दी मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल परीक्षा के लिए साझा एंट्रेंस एग्जाम को दी मंजूरी
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल परीक्षा के एंट्रेंस एग्जाम में बदलाव करते हुए साझा परीक्षा को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने एमबीबीएस, बीडीएस व स्नातकोत्तर चिकित्सा के लिए साझा प्रवेश परीक्षा को मंजूरी दे दी है। 2013 में कोर्ट ने खुद इस पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें अदालत ने साझा एंट्रेस टेस्ट को अवैध करार दिया था।

शीर्ष अदालत नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की वैधता पर नए सिरे से सुनवाई नहीं होती है, तब तक एनईईटी को लागू किया जा सकता है।

इससे पहले 2013 में कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को प्राइवेट कॉलेजों में सीईटी यानि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लागू करने का अदिकार नहीं है। पूरे देश में कुल 90 मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किए जाते है।

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