Jan 16 2017 05:17 PM
नई दिल्ली : लोक परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर और स्पीड लिमिटिंग डिवाइस लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट गंभीर है। कोर्ट ने मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर न केवल वकीलों को फटकार लगाई है वहीं राज्यों के परिवहन सचिवों को भी तलब कर दिया है।
इसके साथ ही वकीलों पर नाराजगी जताते हुये कोर्ट ने कहा है कि क्या यहां कोई मजाक चल रहा है!
बताया गया है कि कोर्ट ने मामले में राज्यों से हलफनामा दाखिल करने के लिये कहा था, बावजूद इसके अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया जा सका तो कोर्ट नाराज हो गया है।
मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने दिल्ली, बिहार, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश समेत असम, नागालैंड, तमिलनाडू, सिक्किम और त्रिपुरा के परिवहन सचिवों को तलब करते हुये इन सभी राज्यों के वकीलों से यह कहा है कि कोर्ट के कामकाज को हल्के मंे न लिया जायें।
कोर्ट के आदेश की धज्जियां, जलीकट्टू का हुआ आयोजन
10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर बेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केंद्र
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED