नई दिल्ली: आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में डीजल टैक्सियों के परिचालन को गति दे ही दी. मंगलवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया हे कि ऑल इंडिया परमिट वाली डीजल टैक्सियां परमिट खत्म होने तक दिल्ली-एनसीआर में बिना किसी रोक-टोक चल सकेंगी।
लेकिन कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अब और डीजल टैक्सियों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि टैक्सी केवल पेट्रोल या सीएनजी पर ही चलेगी. दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेडियो टैक्सी में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार को जरुरी आदेश दिए है।
कोर्ट ने कहा है कि रेडियो टैक्सी में काम करने वाले सभी ड्राइवरों का वेरिफिकेशन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, लाइसेंस और इंश्योरेंस से जुड़ी सारी जानकारियां 2 सप्ताह के भीतर जुटाए और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपे. कोर्ट ने इसके लिए दिल्ली सरकार को नोडल ऑफिसर तैनात करने की सलाह दी।
सरकार व पुलिस इस काम को गंभीरता से पूरा करें. कोर्ट ने कहा कि ये आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जिसे हल्के मे नहीं लिया जा सकता. जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा रेडियो टैक्सी मे होने वाले अपराधों को रोकना संभव नहीं है, हम चाहते है कि दिल्ली मे पहले आम लोगों की सुरक्षा को दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस सुनिशिचित करे. मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।