अपने कर्मचारी की पत्नी से शादी करना चाहता था बॉस, फिर एक दिन...
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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने दक्षिण भारतीय चेन रेस्टोरेंट सर्वना भवन के मालिक राजगोपाल की आजीवन कारावास की सजा कायम रखी है। शीर्ष अदालत ने मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने सात जुलाई 2019 तक रेस्टोरेंट मालिक पी राजगोपाल को सरेंडर करने का आदेश दिया है। राजगोपाल को साल 2001 में अपने कर्मचारी की हत्या मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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पी राजगोपाल ने अक्टूबर 2001 में अपने एक कर्मचारी प्रिंस शांताकुमार को अगवा कर उनकी हत्या करा दी थी। दरअसल, वह एक ज्योतिष के कहने पर उस कर्मचारी की पत्नी से विवाह करना चाहता था। इसलिए उसने उक्त कर्मचारी की भी हत्या करवा दी थी। मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में पी राजगोपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसी मामले में मद्रास उच्च न्यायलय ने आठ अन्य दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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रेस्टोरेंट मालिक पी राजगोपाल ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान उसे किसी तरह की राहत नहीं मिली है। मद्रास उच्च न्यायालय से पहले एक विशेष अदालत ने हत्या के मामले में रेस्टोरेंट मालिक राजगोपाल और पांच अन्य लोगों को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

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