झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर जमानत लेने की फ़िराक में थे 'कट्टर ईमानदार' सत्येंद्र जैन, ED ने दबोचा
झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर जमानत लेने की फ़िराक में थे 'कट्टर ईमानदार' सत्येंद्र जैन, ED ने दबोचा
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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका मंजूर कर ली है। अब यह मामला विशेष न्यायाधीश विकास ढुल को ट्रांसफर किया गया है। इससे पहले विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल मामले की सुनवाई कर रही थीं। 

बता दें कि अरविन्द केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को ट्रांसफर करने की मांग वाली ED की याचिका पर राउज एवेन्यू स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की बेंच कर रही थी। मगर, ED ने कोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगाकर मामले को ट्रांसफर करने की मांग की थी। ASG एसवी राजू ने कहा कि जैन ने झूठी मेडिकल रिपोर्ट का उपयोग कर जमानत लेने की कोशिश की थी।

बता दें कि ED ने सत्येंद्र जैन और अन्य दो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था, जिसके तहत उन पर 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगा था। वहीं 16 सितंबर को ED ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से शराब नीति के मामले में तिहाड़ जेल के अंदर पूछताछ की थी। पूछताछ में जैन ने कहा था कि, उनकी याददाश्त चली गई है और उन्हें कुछ याद नहीं। वहीं, सीएम केजरीवाल ने जैन को कट्टर ईमानदार बताते हुए उनके लिए पद्मविभूषण पुरस्कार माँगा था। 

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