हत्या के मामले में सतलोक आश्रम संचालक रामपाल समेत 15 को उम्रकैद
हत्या के मामले में सतलोक आश्रम संचालक रामपाल समेत 15 को उम्रकैद
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हिसार: हिसार की एक अदालत ने 2014 में चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के सिलसिले में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और 14 अन्य लोगों को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक स्थानीय अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की  धारा 302 (हत्या), 343 (गलत कारावास) और 120 बी (साजिश) के तहत दोषी ठहराया था. पत्रकारों से बात करते हुए रामपाल के वकील ने कहा कि 15 दोषियों पर जेल की अवधि के अलावा 2.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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अधिकारीयों ने बताया कि महिले की हत्या के एक अन्य मामले में बुधवार को सजा सुनाई जाएगी, इस मामले में भी रामपाल और 13 अन्य दोषी पाए गए हैं. नवंबर 2014 में पंजाब हरियाणा उच्च अदालत ने रामपाल को अदालत के सामने पेश होने के निर्देश दिए थे, लेकिन उस समय अदालत में पेश न होने के कारण उसके खिलाफ गिरफतरि वारंट जारी कर दिया था. जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी, तो रामपाल के अनुयायियों ने हिमाचल जिले के बरवाला शहर के पास स्थित रामपाल के सतलोक आश्रम में पुलिस को घुसने नहीं दिया था.

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हालांकि दो सप्ताह के अंतराल के बाद, रामपाल को आखिरकार 19 नवंबर, 2014 को गिरफ्तार कर लिया गया था. घटना के बाद रामपाल और उसके समर्थकों के खिलाफ छह प्राथमिकी दर्ज की गई थी. बरवाला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में पुलिस ने रामपाल पर हत्या का आरोप लगाया था और कहा था कि पीड़ितों को सतलोक आश्रम में बंधक बना दिया गया था और उन्हें भोजन व् अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराइ गई थी, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी. 

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