भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई में  मंजूरी बनी रोड़ा
भ्रष्टों के खिलाफ कार्रवाई में मंजूरी बनी रोड़ा
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नई दिल्ली : अब जबकि पीएनबी का महाघोटाला सामने आया तो तुरत -फुरत कार्रवाई की जा रही है , जबकि इसके पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार में शामिल पीएनबी एवं अन्य दो बैंकों के नौ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश को बैंकों ने उसे नजरअंदाज कर दिया. इस मामले में मंजूरी नहीं देना रोड़ा बन गई.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने भ्रष्टाचार में शामिल पीएनबी एवं अन्य दो बैंकों के नौ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी , लेकिन बैंकों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और आज तक उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि नियम अनुसार चार माह में अभियोग चलाने की मंजूरी देना अनिवार्य है. बैंकों ने सीवीसी के आदेशों की भी अवहेलना की.

इस बारे में सीवीसी से मिली जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार के कुल 23 मामलों में आईएएस अधिकारी और बैंक के वरिष्ठ स्टाफ सहित 39 अधिकारियों पर अभियोग चलाने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों की मंजूरी नहीं मिली है. इसका अभी तक इंतजार किया जा रहा है.इनमें चार मामले बैंकों से जुड़े हैं .अलग -अलग देखें तो दो मामले स्टेट बैंक से ,एक-एक मामला यूको बैंक और पीएनबी से जुड़ा है.  बता दें कि अभियोग चलाने की मंजूरी का मामला जून, 2017 से जबकि पीएनबी के चीफ मैनेजर रैंक के एक अधिकारी का मामला अगस्त, 2017 से लंबित है. यह स्थिति बैंकों की आंतरिक स्थिति को बयां करती है.

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