ई-सिम को मंजूरी, अब नहीं बदलनी होगी सिम
ई-सिम को मंजूरी, अब नहीं बदलनी होगी सिम
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नई दिल्ली : यदि आप अब मोबाइल पोर्टेबिलिटी के जरिए अपना नंबर किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको सिम नहीं बदलना होगी। सरकार ने देश में ई-सिम के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है.

बता दें कि दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब यूजर्स को अपना सर्विस प्रोवाइडर बदलने या नया कनेक्‍शन लेने पर नया सिम खरीदने की आवश्‍यकता नहीं होगी.एम्‍बेडेड सिम (ई-सिम) के इस्‍तेमाल को मंजूरी देने के साथ ही प्रति यूजर मोबाइल कनेक्शन की अधिकतम सीमा भीअब बढ़कर 18 हो गई है.इनमें से नौ सिम का उपयोग सामान्य मोबाइल फोन सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जबकि शेष नौ सिम मशीन-टू-मशीन संवाद के लिए होंगी.

उल्लेखनीय है कि ई-सिम को डिवाइस में इंस्‍टॉल किया जाएगा और सर्विस प्रदाता की जानकारी उस समय अपडेट की जाएगी जब ग्राहक नया कनेक्‍शन खरीदेगा या ऑपरेटर बदलेगा या एक टेलीकॉम ऑपरेटर से एकल सर्विस जैसे डाटा या कॉलिंग आदि को खरीदेगा.दूरसंचार विभाग ने ई-सिम पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लिए प्रोफाइल अपडेटेशन की भी मंजूरी दी है. टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ई-सिम पर सेवाएं देते समय कानून का पालन और निगरानी जरूरतों को पूरा करना उनकी जिम्‍मेदारी होगी .

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