नई दिल्ली : शुक्रवार को न्यायालय ने समझौता ब्लास्ट के प्रमुख आरोपी असीमानंद को जमानत दे दी गई है। बीते दिनों से वे जमानत के लिये प्रयासों में जुटे हुये थे लेकिन जमानत अर्जी शुक्रवार को ही मंजूर हो सकी। असीमानंद पर समझौता एक्सप्रेस में धमाका करने का आरोप है। पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट ने उनसे जमानत के लिये के लिये एक लाख का मुचलका भरवाया है।
समझौता ब्लास्ट में भले ही उन्हें जमानत मिल गई हो, लेकिन इसके बाद भी अभी वे जेल में ही बंद रहेंगे। असीमानंद पर जयपुर और अजमेर धमाके मामले भी आरोप लगा हुआ है। बताया गया है कि शुक्रवार को ही असीमानंद के अलावा मामले के अन्य आरोपियों को भी कोर्ट में पेश किया गया था। इसके अलवा तीन गवाहों के भी बयान कोर्ट ने दर्ज किये है।
अपने बयान दर्ज कराने वालों में शिवनारायण पटेल, जगदीश पटेल और कमल चैहान के नाम शामिल है। समझौता ब्लास्ट के मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को मुकर्रर की गई है। उल्लेखनीय है कि समझौता एक्सप्रेस में धमाके की घटना में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
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