'आपका बेटा सरकारी अधिकारी है, जनता उनकी समीक्षा कर सकती है', मानहानि केस में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा
'आपका बेटा सरकारी अधिकारी है, जनता उनकी समीक्षा कर सकती है', मानहानि केस में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा
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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ NCB अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के पिता ध्यानदेव वानखेड़े (Dhyandev Wankhede) ने मानहानि का केस दर्ज करवा दिया है। जी दरअसल बीते बुधवार को इस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने समीर और उनके पिता को एक नसीहत दी है। आप सभी को बता दें कि बीते कल मुकदमे की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay HC) ने कहा कि, 'समीर वानखेड़े ‘सरकारी अधिकारी’ हैं और कोई भी उनके कामकाज की समीक्षा कर सकता है।'

वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक के वकील इस मामले में 12 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए हलफनामा दाखिल करेंगे। आप सभी को हम यह भी जानकारी दे दें कि समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने मुंबई क्रूज ड्रग केस में भ्रष्टचार और गलत जाति प्रमाण पत्र से नौकरी पाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ समीर के पिता ध्यानदेव वानखेड़े बीते दिनों मलिक से 1।25 करोड़ रुपये की मानहानि मुआवजा राशि वसूलने और वानखेड़े परिवार के खिलाफ भविष्य में कोई भी फर्जी या गलत टिप्पणी करने से रोकने के लिए कोर्ट की शरण में गए थे। जी दरअसल मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान ध्यानदेव वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने सवाल किया कि, 'समीर को ऐसे व्यक्ति को स्पष्टीकरण क्यों देना चाहिए जो ‘सिर्फ एक विधायक है कोई अदालत नहीं।’'

यह सुनकर न्यायमूर्ति माधव जामदार ने कहा, 'आप सरकारी अधिकारी हैं। आपको सिर्फ इतना साबित करना है कि ट्वीट (मलिक द्वारा किए गए ट्वीट) पहली नजर में गलत हैं। आपके पुत्र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वह एक सरकारी अधिकारी हैं और जनता का कोई भी सदस्य उनकी समीक्षा कर सकता है।' वहीं दूसरी तरफ अदालत ने मलिक के वकील अतुल दामले से सवाल किया, 'क्या जमा करने से पहले दस्तावेजों का सत्यापन करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने एक जिम्मेदारी नागरिक और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते दस्तावेजों का सत्यापन किया?'

वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक के आरोप झूठ हैं यह साबित करने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए वानखेड़े के वकील में और समय मांगा। आपको बता दें कि अदालत ने उन्हें शुक्रवार तक का समय दिया और एनसीपी नेता के वकील से इस संबंध में हलफनामा दायर करने को कहा कि 'उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करने से पहले (समीर वानखेड़े के निजी विवरण वाले) दस्तावेजों का सत्यापन किया था।' अब अदालत मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को करेगी।

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