सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट से राहत, सबूतों के आभाव में हुए बरी
सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट से राहत, सबूतों के आभाव में हुए बरी
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के शामली जिले की स्पेशल MP-MLA कोर्ट ने कैराना सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के MLA नाहिद हसन को वर्ष 2019 के हत्या की कोशिश से जुड़े एक मामले में बरी कर दिया है। नाहिद हसन के वकील राशिद अली चौहान ने जानकारी दी है कि विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने सपा MLA नाहिद हसन और हैदर अली नामक एक अन्य अभियुक्त को सुबूतों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धिरयान ने जानकारी दी है कि बिजली विभाग के उपमंडलीय अधिकारी नाजिम अली ने केस दर्ज कराया था, जिसमें नाहिद हसन पर आरोप था कि 11 जुलाई 2019 को वह अपने सहयोगियों के साथ झिंझाना स्थित एक बिजली उपकेंद्र जा रहे थे, तभी रास्ते में नाहिद हसन, हैदर अली और अन्य ने उनका वाहन जबरन रोककर जान से मारने के इरादे से उनके एक साथी से मारपीट की थी। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि सपा विधायक नाहिद हसन बिजली चोरी के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने का दबाव डाल रहे थे और उनकी बात न मानने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में नाहिद हसन, हैदर अली और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या की कोशिश, सरकारी काम में बाधा डालने तथा अन्य आरोपों में केस दर्ज किया गया था।

बता दें कि, नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अरेस्ट किया गया था। उन्होंने जेल से ही कैराना विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। बाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाहिद हसन को सशर्त जमानत दे दी थी। वह 3 दिसंबर 2022 को जेल से रिहा हुए थे। बता दें कि, सपा विधायक नाहिद हसन पर ही कैराना से गैर-मुस्लिमों का पलायन करवाने का भी आरोप है। 

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