दलित के बाल काटने से सैलून मालिक ने किया इंकार, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस
दलित के बाल काटने से सैलून मालिक ने किया इंकार, SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस
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चेन्नई: तमिलनाडु पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत एक सैलून मालिक और दो अन्य के खिलाफ़ केस दर्ज किया है. इन पर एक दलित शख्स के बाल काटने से मना करने और कथित तौर पर गाली-गलौज करने का इल्जाम है. सलेम जिले के थलाइवासल में, 26 साल का पूवरसन बाल कटवाने के लिए सैलून गया था. वहां सैलून के मालिक और नाई ने उसके बाल काटने से इंकार कर दिया और सैलून में आने से भी रोक दिया, क्योंकि वह दलित है. 

यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें सैलून के मालिक अन्नाकिल्ली और नाई लोगनाथन को पूवरसन से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वे उसके बाल नहीं काटेंगे. वीडियो में पलानीवेल नाम का एक अन्य शख्स को भी देखा जा सकता है. इन सभी को पूवरसन के लिए जातिसूचक अपशब्दों का उपयोग करते देखा जा सकता है. पीड़ित ने थलाइवासाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है और तीनों आरोपियों के खिलाफ़ सबूत के रूप में वीडियो पेश किया.

शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने अन्नाकिल्ली, लोगनाथन और पलानीवेल के खिलाफ़ SC/ST एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया. आरोपी पलानीवेल को अरेस्ट कर लिया गया है और अन्य दो की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

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