Dec 22 2016 06:58 AM
नई दिल्ली : द्वारका कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को राहत देते हुये उनकी अग्रिम जमानत स्वीकार करने का निर्णय लिया है। हालांकि कोर्ट ने राहत देने के साथ ही तीन शर्तों का भी पालन करने के लिये कहा है। कोर्ट ने उनसे समय सीमा के भीतर सभी शर्तों को पूरा करने के निर्देश दिये।
गौरतलब है कि 1984 सिख विरोधी दंगे के मामले में सज्जन कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। बताया गया है कि दंगे के मामले में सज्जन कुमार को एसआईटी के सामने पेश होना था लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुये पहले ही जमानत याचिका दाखिल कर दी थी। हालांकि एसआईटी ने कांग्रेसी नेता को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिये भी बुलाया था और वे दो बार में से केवल एक बार ही पेश हुये थे। इधर सज्जन कुमार ने कोर्ट में यह कहा है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है।
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