सहारा ऐंबी वैली का कुछ हिस्सा नीलाम कर सकेगा
सहारा ऐंबी वैली का कुछ हिस्सा नीलाम कर सकेगा
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नई दिल्ली : सहारा ग्रुप ऐम्बी वैली का कुछ हिस्सा नीलाम कर सकेगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अनुमति दे दी.शर्त यह है कि यह नीलामी औपचारिक रिसीवर और लिक्विडेटर की निगरानी में होगी, जिन्हें नीलामी प्रक्रिया का प्रभारी बनाया गया है.

उल्लेखनीय है कि सहारा ग्रुप पर बकाया रकम 7000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो चुकी है, जबकि इसमें ब्याज शामिल नहीं है. इस नीलामी से बकाया वसूली की जाएगी.चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने गुरुवार को कंपनी को यह देखने की अनुमति दे दी कि वह कुछ हिस्सा नीलाम कर सकती है , ताकि कोर्ट के पास कुछ और रकम जमा कराई जा सके.बता दें कि रिसीवर की निगरानी में नीलामी की यह प्रक्रिया 21 मई से 31 मई तक चलेगी.

आपको बता दें कि यदि सहारा ग्रुप ऐसा नहीं कर पाता है, तो फिर रिसीवर की निगरानी में नीलामी प्रक्रिया की जाएगी. सहारा ग्रुप ने रिसीवर के तहत नीलामी पर यह कहकर आपत्ति की थी कि उन्होंने प्रॉजेक्ट को पांच टुकड़ों में बाँटने से ऐंबी वैली प्रॉजेक्ट का 'कॉन्सेप्ट' खत्म हो गया है.इसके पूर्व सहारा के वकील विकास सिंह ने कोर्ट से अनुरोध किया कि बकाया वसूली के लिए प्रॉजेक्ट का 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा नीलाम करने की अनुमति कंपनी को दी जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया.कोर्ट भी जल्द वसूली चाहती है . सेबी के अनुसार सहारा पर 7 हज़ार करोड़ रुपए का मूल धन बाकी है.

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